*पांढुर्णा हलचल न्यूज़ संवाददाता मनोज सातपुते पांढुर्णा*
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पांढुर्णा जनपद पंचायत पांढुर्णा अंतर्गत ग्राम पंचायत घोगरी के ग्राम घोगरी निवासी शिकायतकर्ता श्रीमती सरिता गिरारे, पति श्री राजरतन गिरारे द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष आयोजित जनसुनवाई में शिकायत प्रस्तुत कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान नहीं किए जाने की शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया था।
कलेक्टर महोदय द्वारा शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए प्रकरण की जांच के निर्देश दिए गए। निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पांढुर्णा श्री विनय प्रकाश ठाकुर के मार्गदर्शन में एसबीएम/आवास श्री चंद्रशेखर ढोने एवं सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी श्री अनिल कड़वे का संयुक्त जांच दल गठित कर ग्राम घोगरी भेजा गया।
जांच दल द्वारा ग्राम घोगरी पहुंचकर शिकायतकर्ता के आवास एवं मौके का निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि शिकायतकर्ता के परिवार के पास पूर्व से ही पक्का मकान निर्मित है। जांच दल द्वारा मौके पर मकान के फोटोग्राफ भी लिए गए। जांच के दौरान शिकायतकर्ता को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमानुसार जिन परिवारों के पास पूर्व से पक्का मकान उपलब्ध है, वे पुनः प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होते हैं।
जांच में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता अपने पति एवं सास के साथ उक्त पक्के मकान में निवासरत हैं। इस प्रकार मौके पर किए गए निरीक्षण एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिए जाने संबंधी शिकायत तथ्यों के विपरीत एवं निराधार पाई गई।
जांच दल द्वारा शिकायतकर्ता को समझाइश दी गई कि भविष्य में किसी भी प्रकार की शिकायत प्रस्तुत करने से पूर्व तथ्यों की पुष्टि कर ली जाए तथा गलत अथवा भ्रामक जानकारी के आधार पर शिकायत प्रस्तुत न की जाए। साथ ही, गलत एवं भ्रामक शिकायत प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने के संबंध में भी अवगत कराया गया।








