*पांढुर्णा हलचल न्यूज़ संवाददाता मनोज सातपुते पांढुर्णा*
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पांढुर्णा जिला पांढुर्णा के थाना लोधीखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खेरीतायगांव में भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर बिना आवश्यक वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित करने एवं भूखंडों का विक्रय किए जाने के मामले में पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
प्रशासन के समक्ष जांच में सामने आए तथ्य
प्राप्त शिकायत एवं संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण में ग्राम पंचायत खेरीतायगांव स्थित भूमि के संबंध में अनियमितताएं सामने आई हैं।
प्रकरण में यह तथ्य सामने आया कि उक्त भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर आवासीय प्रयोजन के लिए कॉलोनी के रूप में विकसित किया गया तथा भूखंडों का विक्रय किया गया। शिकायत एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार कॉलोनी विकास एवं भूखंडों के विक्रय के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति/प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
अवैध कॉलोनाइजेशन पर वैधानिक कार्रवाई
मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 में अवैध कॉलोनाइजेशन के संबंध में दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया एवं आवश्यक अनुमतियों के बिना भूमि को कॉलोनी विकसित करने के उद्देश्य से भूखंडों में विभाजित करना अवैध कॉलोनाइजेशन की श्रेणी में आता है।
इसी प्रावधान के अंतर्गत संबंधित मामले में पुलिस को सूचना देकर अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।
दोष सिद्ध होने पर कठोर सजा का प्रावधान
अवैध कॉलोनाइजेशन से संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास तथा जुर्माने का प्रावधान है।
इस प्रकार बिना आवश्यक अनुमति कॉलोनी काटना एवं भूखंडों का अनधिकृत रूप से विक्रय करना केवल सामान्य प्रशासनिक अनियमितता नहीं, बल्कि संबंधित कानून के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील
जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में भूखंड खरीदने से पहले भूमि के स्वामित्व एवं भूमि उपयोग के साथ-साथ कॉलोनी विकास की अनुमति, स्वीकृत ले-आउट, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति एवं अन्य आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों की जांच अवश्य करें।
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिना वैधानिक अनुमति कॉलोनी विकसित करने, भूमि को अनधिकृत रूप से भूखंडों में विभाजित करने तथा भूखंडों का विक्रय करने वाले मामलों में नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
लेकिन विगत लंबे अंतराल समय बीत जाने के बाद भी पांढुर्णा एवं आस पास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूमि को अनधिकृत रूप से भूखंडों में विभाजित करने तथा भूखंडों का विक्रय करने का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर फल फुल राहा है। एवं अवैध कॉलोनाइजेशन मोटी रकम कमाकर गरीब भोली भाली जनता की कमाई को लूटने का व्यवसाय बड़े पैमाने चल रहा। क्या प्रशासन द्वारा पांढुर्णा एवं आस पास क्षेत्र में भी कड़ी कार्यवाही देखने में मिल सकती है जिसकी चर्चा आम नागरिकों में जोरों शोरों से चल रही है।







