*पांढुर्णा हलचल न्यूज़ संवाददाता मनोज सातपुते पांढुर्णा*
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पांढुर्णा 22 अक्टूबर 2026। कलेक्टर एवं जिला टास्क फोर्स के अध्यक्ष श्री नीरज कुमार वशिष्ठ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बाल एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाल श्रम की रोकथाम, बच्चों के संरक्षण तथा बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों के पुनर्वास के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में श्रम विभाग की नोडल अधिकारी सुश्री सरिता साहू ने अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों एवं बाल श्रम उन्मूलन के लिए किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दी। कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने बाल श्रम के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने तथा जिले में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
बैठक में बोरगांव औद्योगिक क्षेत्र में 17 नवंबर 2026 को संबंधित औद्योगिक संस्था में बैठक आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करने तथा बाल श्रम के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर चर्चा की गई।
नगर पालिका क्षेत्र में दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों को बाल श्रम संबंधी कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक करने और आवश्यक दस्तावेजों एवं पंजीयन संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित कराने पर जोर दिया गया। किसी भी बच्चे को प्रतिबंधित परिस्थितियों में काम पर नहीं रखने के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई गई।
बैठक में बताया गया कि बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी व्यवसाय एवं 14 से 18 वर्ष के किशोर को खतरनाक नियोजन या प्रक्रिया में नियोजित करना प्रतिबंधित है। अधिनियम के उल्लंघन पर दोषी नियोजक को छह माह से दो वर्ष तक के कारावास अथवा 20 हजार से 50 हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
बैठक में बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को शिक्षा एवं मुख्यधारा से जोड़ने, बाल कल्याण समिति (CWC) के माध्यम से आवश्यक संरक्षण उपलब्ध कराने तथा पुनर्वास योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी चर्चा की गई। इसके लिए श्रम, पुलिस, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने पर जोर दिया गया।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद, अपर कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर सुश्री नेहा सोनी , जिला कार्यक्रम अधिकारी राजेश लिल्हारे श्रम विभाग से सुश्री सरिता साहू श्रम निरीक्षक एवं अरविंद कुमार मरावी श्रम उप निरीक्षक , विकासखंड शिक्षा अधिकारी हरिभाऊ हांडे बीआरसी मोरेश्वर ब्रम्हे अधिकारी उपस्थित रहे।
बाल श्रम की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दी जा सकती है।







