*पांढुर्णा हलचल न्यूज़ संवाददाता मनोज सातपुते पांढुर्णा*
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पांढुर्णा जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ने पांढुर्णा नगर क्षेत्र में सुगम यातायात, जन-सुरक्षा तथा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से मोटरयान अधिनियम 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 एवं 217 के अंतर्गत पूर्व में जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए नवीन यातायात व्यवस्था संबंधी आदेश जारी किया है। यह आदेश 15 सितंबर 2026 से प्रभावशील होगा।
पुलिस अधीक्षक पांढुर्णा एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी पांढुर्णा से प्राप्त प्रतिवेदन तथा स्थानीय यातायात परिस्थितियों के परीक्षण के उपरांत यह निर्णय लिया गया है। नगर क्षेत्र में शैक्षणिक संस्थानों के संचालन के समय विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों की आवाजाही अधिक रहती है। साथ ही शहर की प्रमुख सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही से यातायात प्रभावित होने तथा दुर्घटनाओं की संभावना को देखते हुए भारी वाहनों के आवागमन को विनियमित किया गया है।
*इन समयावधियों में भारी वाहनों का नगर में प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित*
नगर पालिका परिषद पांढुर्णा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रतिदिन प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दोपहर 2:30 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक सभी बड़े एवं भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
प्रतिबंधित अवधि में अमरावती एवं नागपुर की ओर जाने तथा वहां से आने वाले भारी वाहन वाड़ेगांव बायपास एवं तिगांव बायपास (भोपाल-नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग) का उपयोग करते हुए नगर क्षेत्र में प्रवेश किए बिना आवागमन करेंगे।
*दोपहर 12 से 2:30 बजे तक 20 किमी प्रति घंटे की गति सीमा*
स्थानीय यातायात परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दोपहर 12:00 बजे से 2:30 बजे तक भारी वाहनों को नगर क्षेत्र में आवागमन की अनुमति रहेगी। इस अवधि में भारी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 20 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वाहनों में स्थापित Speed Limit Device चालू एवं कार्यशील होना अनिवार्य रहेगा।
*आवश्यक एवं शासकीय कार्य वाले वाहनों को पूर्व अनुमति*
शासकीय निर्माण कार्य एवं अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों में आवश्यक भारी वाहनों को नगर क्षेत्र में प्रवेश के लिए पूर्व अनुमति प्रदान की जा सकेगी। इसके लिए पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के आधार पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी पांढुर्णा द्वारा अनुमति जारी की जाएगी। ऐसे वाहनों के लिए भी 20 किमी प्रति घंटे की निर्धारित गति सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।
*बायपास पर ड्रॉप गेट, प्रकाश एवं संकेतक बोर्ड की व्यवस्था*
आदेश में संबंधित विभागों को मोरडोंगरी, भंदारगोंदी एवं वाड़ेगाव बायपास पर ड्रॉप गेट स्थापित करने, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा गति सीमा एवं अन्य आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करने वाले बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही सड़क मार्ग पर चिन्हित अवैध कट/टर्निंग प्वाइंट को तत्काल बंद करने तथा IRC नियमों के अनुरूप रंबल स्ट्रिप एवं पर्याप्त यातायात संकेतक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने स्पष्ट किया है कि आदेश लोकहित एवं जन-सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जारी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, वाहन स्वामी अथवा चालक के विरुद्ध मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 तथा अन्य प्रचलित वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।







